सुल्तानपुर, मार्च 12 -- सुलतानपुर। धम्मौर थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी का अपहरण कर उसके संग सामूहिक दुराचार करने के दो दोषियों को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने बुधवार को 20 साल कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के वकील मोइन खान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2022 की रात किशोरी शौच के लिए गई थी, देहली मुबारकपुर निवासी राकेश कोरी और उसके रिश्तेदार कुड़वार थाना के बभनगवां निवासी राम किशन ने अपहरण कर लिया। बाद में दोनों ने गैंगरेप किया था। इस मामले में पीड़िता की तरफ से केस दर्ज कराया गया था।
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