संतकबीरनगर, नवम्बर 26 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम । गैंगरेप के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी मोनू उर्फ कौशल चौरसिया पर राजस्थान निवासी अपने सहयोगी के साथ पीड़िता को बाइक पर बैठाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम बयारा का है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में जिले के दुधारा थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने कोतवाली खलीलाबाद में अभियोग पंजीकृत कराया है । उसका आरोप है कि वह खलीलाबाद शहर में रहकर मेहनत मजदूरी करती है । 30 अक्टूबर 2025 को समय लगभग साढ़े आठ बजे रात को वह खलीलाबाद शहर के नेदुला चौराहे की तरफ पैदल जा रही थी । इतने में दो व्...