नई दिल्ली, मई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वूपर्ण फैसले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को सभी उद्देश्यों के लिए संगठित समूह ए सेवा (ओजीएएस) है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ओजीएएस के सभी लाभ सीएपीएफ अधिकारियों को भी देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय को छह माह में कैडर समीक्षा करने का आदेश दिया है। जस्टिस अभय एस. ओका और ए.जी. मसीह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र बलों में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिकारी सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह कहने के बाद भी, हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के अधिकारियों की शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम ...
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