मऊ, नवम्बर 27 -- मऊ , संवाददाता। गृह मंत्री गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध हेट स्पीच मामले में बुधवार को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने दाखिल फौजदारी निगरानी याचिका को खारिज कर दिया। इसके पूर्व नीचली अदालत ने भी सुनवाई के बाद मामले को खारिज कर दिया था। जिले के दोहरीघाट निवासी नवलकिशोर शर्मा ने दो फरवरी 2022 को बदायूं के सहसवान के कस्बा इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में जनसभा के दौरान धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री के खिलाफ फौजदारी परिवाद दाखिल किया गया था। जिस पर एमपी/एमएलए के एजीएस कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को न्यायालय का क्षेत्राधिकार न मानते हुए परिवाद खारिज कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध परिवादी ने जिला जज की अदालत में निगरानी दाखिल किया था। जिला जज ने क्षेत्राधिकार को लेकर 23 फरवरी 2022 को एमपी/एमएलए विशेष ...
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