प्रयागराज, अप्रैल 29 -- चालू वित्तीय वर्ष के गृहकर पर एक मई से 10 फीसदी छूट मिलेगी। नगर निगम प्रशासन ने 10 फीसदी छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। भवनस्वामी 31 जुलाई तक छूट का लाभ ले सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष का गृहकर बकाया है तो भवनस्वामियों को नगर निगम अधिनियम के अनुसार बकाए पर ब्याज देना होगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि छूट का आदेश जारी करने के पहले पुराने शहरी क्षेत्र के 2.40 लाख भवनस्वामियों का गृहकर बिल पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। भवनस्वामियों को घर-घर बिल भी भेजा जाएगा। छूट का लाभ शहर के विस्तारित क्षेत्र के भवनस्वामियों को भी मिलेगा। इस बार उन इलाकों में गृहकर का बिल पहले वितरित किया जाएगा, जहां के भवनस्वामी पोर्टल का कम उपयोग करते हैं। भवनस्वामी गृहकर घर बैठे जमा कर सकते हैं। इसके के लिए बिलों पर अंकि...
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