गुड़गांव, अप्रैल 25 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम मेयर चुनाव में अनियमितताओं का मामला अब गुरुग्राम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, नगर निगम गुरुग्राम मेयर और कांग्रेस प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ एक मई को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितताओं को लेकर पहले भी नोटिस जारी किया था। यह नोटिस महाराजा दक्ष प्रजापति सोसायटी के यशपाल प्रजापति की ओर से गुरुग्राम कोर्ट में दायर याचिका पर जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने एमसीजी मेयर चुनाव को रद्द करने और मेयर को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से तुरंत रोकने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एमसीजी मेयर राजरानी मल्होत्रा ​​और कांग्रेस प्रत्...