बिजनौर, मई 9 -- अपर जिला जज प्रशांत मित्तल ने नौ साल पहले हुए गुरप्रीत सिंह लाडी हत्याकांड के तीन दोषियों ओमकार, मनोज उर्फ नेवला व रोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों पर 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं इस केस के अन्य पांच आरोपी अमित, देवेंद्र, धीरेंद्र, बबलू उर्फ जयप्रकाश और मानिक राठी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। एडीजीसी आमोद त्यागी ने बताया कि नजीबाबाद के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी बलविंदर कौर पत्नी गुरमीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसका लड़का गुरप्रीत उर्फ लाडी 30 जनवरी 2016 को अपनी बहन मनजीत कौर के घर लक्सर गया हुआ था। रात के आठ बजे कुछ लोग उसे बहन के घर से कार में बैठाकर ले गए। मृतक की मां ने शक जताया कि गुरप्रीत सिंह की हत्या सरवनपुर निवासी मानिक राठी, मंडावर निवासी मनोज राठी और उसके स...