गुमला, सितम्बर 3 -- गुमला प्रतिनिधि। लंबे न्यायिक संघर्ष के बाद नाबालिग पीड़िता को न्याय मिला है। सिविल कोर्ट एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुसो बानपुर निवासी सुनील गोप और उसके सहयोगी राजकुमार उरांव को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह मामला 19 अक्टूबर 2023 का है। घटना के दिन पीड़िता पढ़ाई कर साइकिल से घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपियों ने उसे जबरन रोक कर धान के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। दो साल तक चली सुनवाई में पीड़िता के बयान गवाहों और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने मंगलवार को दोषियों को कठोर सजा सुनाई।

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