मेरठ, अप्रैल 6 -- मेरठ। गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड के 11वें आरोपी शमी को शनिवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। कोर्ट की तरफ से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मुकदमे में 10 आरोपियों को कोर्ट पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। कोतवाली के गुदड़ी बाजार में 22 मई 2008 को तीन दोस्त सुनील ढाका, पुनीत गिरि, सुधीर उज्जवल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को हाजी इजलाल ने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उसे मुख्य आरोपी बनाया गया था। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवारों को 16 साल इंतजार करना पड़ा। पिछले वर्ष कोर्ट ने 5 अगस्त को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। बाद में इजहार, देवेंद्र आहूजा, वसीम, अब्दुल रहमान उर्फ कलुवा, बदरुद्दीन और रिजवान समेत छह को आगरा सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया, जबकि मुख...
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