जूनागढ़, फरवरी 21 -- गुजरात सरकार ने जूनागढ़ शहर में रहने वाले लोगों और विभिन्न हिंदू संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए शहर के कुछ खास हिस्सों में 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' लागू कर दिया है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इस बारे में 18 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और जूनागढ़ शहर की कई आवासीय सोसायटियों और क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया। इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून शहर के दो प्रमुख वार्डों की करीब 18 सोसाइटियों में अगले पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है। यह 18 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 17 फरवरी, 2031 तक लागू रहेगा।SDM की अनुमति के बिना संपत्ति की खरीद-बिक्री पर रोक 'देश गुजरात' की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय प्रशान ने इस बारे में जानकारी देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया और ...
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