नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में आदेश पारित किया, जिसमें राज्य सरकार और ईडी से जवाब मांगा। पीठ के समक्ष सिब्बल ने दलील दी कि लांगा को दो प्राथमिकी में अग्रिम जमानत मिल गई है। तीसरी प्राथमिकी में जैसा कि आयकर चोरी का आरोप है। इस पर पीठ ने सिब्बल से पूछा कि वह किस तरह के पत्रकार हैं। पीठ ने कहा कि कुछ बहुत ही सच्चे पत्रकार हैं, लेकिन कुछ लोग स्कूटर पर बैठते है और खुद को पत्रकार कहते हैं और वे क्या करते हैं, यह सबको पता है। सिब्बल ने हालांकि जवाब दिया कि ये सभी आरोप ...