कौशाम्बी, मई 8 -- जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुंडा एक्ट अधिनियम 1970 के अन्तर्गत तीन लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। जिला बदर किए गए लोगों में रामचन्द्र पुत्र जमुना निवासी तेलियन का पूरा मजरा टेवा, शाहिद पुत्र रिजवान व शहजादे उर्फ इरशाद पुत्र दरगाही निवासीगण दिलावलपुर को एक-एक माह के लिए जिला बदर किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आरोपियों में हड़कम्प मच गया है।

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