आगरा, जनवरी 31 -- उप्र गुंडा अधिनियम के मामले में आरोपी लाखन सिंह को 24 साल बाद राहत मिल गई। साक्ष्यों के अभाव में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद ने उसे बरी कर दिया। आरोपी की ओर से प्रदीप राज सिंह वर्मा ने तर्क दिए। यह मामला 24 साल पुराना है। थाना अछनेरा के इस मामले में पुलिस निरीक्षक फुंदनलाल ने अन्य पुलिसकर्मी के साथ 16 जून 2001 को जिला बदर लाखन सिंह अपने घर पर चारपाई पर लेटा हुआ मिला था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

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