आगरा, नवम्बर 26 -- उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के आरोपित श्याम निवासी शाहगंज को राहत मिल गई है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित को बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह व हिमांशु जरारी ने तर्क प्रस्तुत किए। तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर के आदेश पर आरोपित श्याम को गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा तीन के अंतर्गत जिला बदर किया था। वादी तत्कालीन उपनिरीक्षक/चौकी इंचार्ज पृथ्वीनाथ वीपी वर्मा को 24 जनवरी 2003 को सूचना मिली कि जिला बदर आरोपित श्याम आदेश के बाद भी घर में छुप कर रह रहा है। पुलिस टीम ने आरोपित के घर दबिश देकर उसे हिरासत में ले उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। अभियोजन की ओर से वादी उपनिरीक्षक...