मेरठ, अप्रैल 23 -- मेरठ/हापुड़। बहादुरगढ़ के ग्राम गंदू नगला में 2022 में हुए गीता हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनाई 65 कार्य दिवस में पूरी की गई। आठ गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला सादकपुरा मीनाक्षी रोड निवासी अनीता आनंद ने थाना बहादुरगढ़ में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि पीड़िता की बहन गीता की शादी 6 मार्च 2007 को गंदू नगला हाल निवासी हसनपुर कदीम, भावनपुर मेरठ के धर्मेंद्र से हुई थी। पीड़िता का बहनोई उसकी बहन के साथ मारपीट कर दहेज की मांग करता था। इसी दौरान हसनपुर निव...