नई दिल्ली, जून 28 -- - स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम निलंबन को बढ़ाया गया नई दिल्ली, का. सं.। हाई कोर्ट ने अनैतिक व्यापार व्यवहार अधिनियम से जुड़े मामले में दोषी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन की सजा पर अंतरिम रोक 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह राहत स्वास्थ्य आधार पर दी है। फिलहाल सोनू पंजाबन साकेत स्थित मेहता अस्पताल में भर्ती है। अदालत में दायर आवेदन में कहा गया था कि सोनू पंजाबन ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) से पीड़ित है, जो कैंसर के विकास की संभावना से जुड़ा है। इलाज के लिए उन्हें कुछ और समय की आवश्यकता है। बता दें कि सोनू पंजाबन को वर्ष 2020 में अनैतिक व्यापार और अन्य अपराधों के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्होंने अपने दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की हुई है, जो फिलहाल लंबित है...
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