बलरामपुर, जनवरी 9 -- बलरामपुर। गिरफ्तारी में बाधा डालने के आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा व 2 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 31 मार्च 1992 को राम मनोरथ पुत्र शिवचरन निवासी गुलवरिया माफी कोतवाली उतरौला ने अपनी व दूसरे के गिरफ्तारी में बाधा डालने का प्रयास किया।जिस पर कोतवाली उतरौला में मुकदमा पंजीकृत किया गया।जिसके अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक राम नरायन यादव ने की उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने विचारण राम मनोरथ को सजा सुनाई है।
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