नई दिल्ली, अगस्त 28 -- नई दिल्ली, का. सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का स्थान गलत बताने पर चोरी के एक आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी मेमो में गलत स्थान का उल्लेख किया था। यह आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पी. भार्गव राव आरोपी मोहम्मद चांद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। कृष्णा नगर इलाके के एक घर में चोरी के मामले में आरोपी चार महीने से जेल में था। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने पुलिस मेमो में गिरफ्तारी का स्थान गलत दर्शाया है। अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई और नया तथ्य सामने आया है, इसलिए उसे जमानत दी जाती है।

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