सीतामढ़ी, जून 24 -- सीतामढ़ी। जाति का नाम कहकर गाली-गलौज करने के आरोपी को छह माह कारावास की सजा सोमवार को सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने आरोपी को दो हजार रुपये अर्थदण्ड भी देने का आदेश दिया है। सजा पाने वाला रामाज्ञा साह बैरगनिया थाना क्षेत्र के जमुआ गांव का निवासी है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपेन्द्र बैठा ने बहस किया। इस संबंध में जमुआ गांव के राम बहादुर राम ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। इसके आधार पर बैरगनिया थाना में एफआईआर वर्ष 2013 में अंकित किया गया था।
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