नई दिल्ली, फरवरी 16 -- नई दिल्ली, का. सं.। कड़कड़डूमा स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2023 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 49 वर्षीय सुरक्षा गार्ड के परिजनों को 94.69 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी इस राशि का भुगतान आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित करेगी। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी हारुन प्रताप के समक्ष मृतक जितेंद्र के परिवार की ओर से दावा याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि 22 नवंबर 2023 को जितेंद्र बैंक कॉलोनी बस स्टैंड के पास बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक इलेक्ट्रिक बस ने उन्हें कुचल दिया था।

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