शामली, फरवरी 21 -- शामली। कामधेनु योजना खोली गई डेयरी में एक गाय के मरने के बाद भी बीमा क्लेम न देने जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर गाय की बीमित राशि नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने व मानसिक शारीरिक क्षति पूर्ति के लिए 25 हजार रुपये व परिवाद व्यय के लिए दस हजार रुपये परिवादी को अदा करने के आदेश दिए। इसके साथ ही सेवा में कमी एवं अनुचित व्यवहार के के कारण 45का अर्थदंड अदा करने के आदेश दिए है। गांव कसेरवा कलां निवासी सीमा ने 28 अप्रैल को आयोग में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शामली के क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कारपोरेशन बैंक) शामली के शाखा प्रबंधक व न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरनगर के प्रबंधक के खिलाफ परिवाद दायर कराया। परिवादी ने बताया कि उसने माइक्रो कामधेनु योजना में यूनियन बैंक से लोन मंजूर कराया...
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