प्रयागराज, नवम्बर 18 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1996 में गाजियाबाद के मोदीनगर में हुए बस बम विस्फोट मामले में मोहम्मद इलियास की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। पुलिस द्वारा दर्ज किया गया इलियास का इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रतिबंध के मद्देनजर अस्वीकार्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने इलियास की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। खंडपीठ ने कहा कि पुलिस के समक्ष उसके इकबालिया बयान को हटा दिए जाने के बाद अपीलार्थी के खिलाफ कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं बचा है। कोर्ट भारी मन से बरी करने का आदेश कर रही है क्योंकि यह मामला इतना गंभीर था कि इसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था और ...