मथुरा, नवम्बर 18 -- मथुरा। आपरेशन कन्विक्शन के तहत सीजेएम की अदालत ने गांजा रखने वाले को पांच माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। हाइवे पुलिस ने आकाश पुत्र मानसिंह निवासी आनन्दपुरी कालोनी बीएसए कालेज के पीछे गली नम्बर तीन को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जेल में निरूद्ध आकाश ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे पांच माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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