बस्ती, दिसम्बर 9 -- बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने दो कुंतल से अधिक अवैध गांजा बरामद होने के मामले में पांच आरोपियों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विशेष शासकीय अधिवक्ता रमापति पांडेय ने अदालत में बताया कि 01 जनवरी 2019 को गोरखपुर हाईवे पर मूढ़घाट चौराहे के पास ट्रक व कार पकड़ी थी। उसमें सवार से पूछा गया, तो क्रमशः अजय कटियार निवासी मोहल्ला बाग गुलशेर खान, थाना कोतवाली पीलीभीत, जिला पीलीभीत, राकेश कुमार निवासी ग्राम देवीपुरा, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत, कामता प्रसाद निवासी ग्राम शाहगढ़, थाना माधो टाण्डा, जिला प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.