छपरा, मई 24 -- छपरा कोर्ट के एडीजे वन का फैसला छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मृत्युंजय सिंह ने डोरीगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी के आरोपितों को शनिवार को सजा दी। डोरीगंज थाना के महाजी गांव के राजेंद्र राय व पुत्र गुड्डू राय को एनडीपीएस की धारा के अंतर्गत तीन वर्ष 10 माह की सजा हुई। सजा के अलावा दस -दस हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त दो- दो माह की सजा सुनाई है ।जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित कर दी जाएगी। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई थी। कांड के सूचक अवर पुलिस निरीक्षक डोरीगंज थाना के लाली प्रसाद ने दिनांक 6 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि म...
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