गोपालगंज, फरवरी 18 -- गोपालगंज , विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी की कोर्ट ने 1.29 क्विंटल गांजा बरामदगी के ढाई वर्ष पुराने मामले में पश्चिम बंगाल के एक तस्कर को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर 9 अगस्त 2023 को वाहन जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के बोलेरो चालक तस्कर नूर हसन को 1.29 क्विंटल गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। अब दोषी करार दिए जाने के बाद अगली निर्धारित तिथि को सजा के बिन्दू पर सुनवाई होगी। उसी दिन सजा भी सुनायी जा सक...