बक्सर, दिसम्बर 5 -- सिमरी, विधि संवाददाता। सिमरी थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पहले दर्ज किए गए गांजा बरामदगी मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। 16 मई 2022 को रामपुर मठिया स्थित हनुमान मंदिर के पास से पुलिस ने मनोज कुमार को 5.2 किलोग्राम गांजा के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि लंबे सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम मानस कुमार वात्सल्य ने मंगलवार को अपने फैसले में सिमरी थाना के डुमरी निवासी रामाधारी कुंवर के पुत्र मनोज कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आठ माह 20 दिन की कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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