मोतिहारी, मई 27 -- मोतिहारी ( विधि संवाददाता ) एक क्विंटल तिरसठ किलो गांजा बरामदगी मामले में 17 वर्षो बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है । द्वितीय एनडीपीएस के स्पेशल जज सूर्यकांत तिवारी ने आज सजा के बन्दिु पर सुनवाई करते हुए एनडीपीएस की धारा 20 बी 11 सी के तहत दोषी मुर्करर जिले के पहाड़पुर थानाक्षेत्र के सरैया जागरी गांव निवासी बिरजू साह के पुत्र प्यारेलाल साह को एक लाख रुपए अर्थदंड के अतिरक्ति 14 वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । पलनवा थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या 19/08 के प्राथमिकी अभियुक्त प्यारेलाल साह के कब्जे से13 मार्च2008 को सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने नेपाल से तस्करी कर भारतीय क्षेत्र बक्रिी के लिए जा रहे भेलाही ओपी क्षेत्र के भूतहा पुल के पास से 22 बंडल में छुपाकर रखा बरामद कर जब्त कर स्थानीय पुलिस को सौंपा था। उक्त माम...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.