बागपत, फरवरी 17 -- बागपत। बड़ौत कोतवाली पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर को न्यायाधीश ने 16 माह 19 दिन की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि बड़ौत शहर की नई बस्ती के रहने वाले आबिद को बड़ौत कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2018 में दो किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसके खिलाफ कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बताया कि मंगलवार को न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद गांजा तस्कर आबिद को 16 माह 19 दिन की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का अर...