मथुरा, जनवरी 29 -- एडीजे विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रदीप कुमार तृतीय की अदालत ने गांजा तस्कर को 14 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। हाइवे थाना के उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने चेकिंग के दौरान 11 अक्तूबर 2018 की रात को अर्टिगा कार से करीब 195 किलो गांजा बरामद करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने अपने नाम प्रियंक पुत्र सुनील निवासी होली कुण्ड जनकपुरी मथुरा, पिंकू पुत्र ठाकुरदास निवासी सतोहा हाइवे व विकास यादव पुत्र कमलेश सिंह निवासी नगला मिलिक थाना करहल मैनपुरी बताया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश एनडीपीए एक्ट प्रदीप कुमार तृतीय की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोज...