अररिया, जनवरी 5 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिबंधित गांजा तस्करी का का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल के एडीजे चतुर्थ रवि कुमार ने 01आरोपी को 05 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा जुर्माना के रूप में 50 हजार रुपया जमा करने का आदेश जारी किया गया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा एनडीपीएस केस नंबर 05/2024 में सुनाया गया है। सजा पाने वाला जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के दहगामा गांव के रहनेवाले 39 वर्षीय शशिकांत मिश्रा पिता स्व मधुकांत मिश्र है। सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 04 अक्तूबर 2023 को 16 बजकर 40 मिनट की है। गुप्त सूचना के आधार पर 52वी वाहिनी एसएसबी अररिया के सहायक कमांडेंट सी0 विवेक सदल ...