सीतामढ़ी, फरवरी 13 -- सीतामढ़ी, विधि संवाददाता। स्कॉर्पियो पर गांजा तस्कर करने के आरोपी को न्यायालय ने दस वर्ष की सजा गुरूवार को सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) ज्योति कुमारी ने आरोपी को सजा के अलावा एक लाख रुपये आर्थदण्ड भी देने का आदेश दिया है। आरोपी उमेश कुमार बाजपट्टी थाना क्षेत्र के कुरथहिया गांव का निवसी है और जब्त गाड़ी उसी का है। अभियोजन की ओर से बहस अपर लोक अभियोजक गिरजा वर्मा ने बहस की। मालूम हो कि 21 जून 2021 की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर सुरसंड थाना प्रभारी ने मलाही रोड पर स्थित पोलिटेकनिक कॉलेज के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक स्कॉरपियो को रूकने इशारा किया गया। परन्तु चालक गाड़ी बन्द कर भाग गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमे 60 किलो गांजा जैसा समान बरामद हुआ। इस संबंध मे सुरसंड थाना प्रभारी नवलेश कुमार आजाद ने ए...
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