बरेली, फरवरी 4 -- बरेली, विधि संवाददाता। फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोपी को सश्रम छह माह दो दिन की कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने एक अगस्त 2025 की रात को मनोरंजन सदन के पास खुर्रम गौटिया निवासी सौरभ उर्फ ईलू को एक किलो 470 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था। तब से सौरभ जेल में है। बुधवार को फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में सौरभ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

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