बेगुसराय, मई 29 -- बेगूसराय, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश सह बाल न्याय एक्ट एनडीपीएस महेश प्रसाद सिंह ने कांड संख्या 14/ 21 की सुनवाई करते हुए राजकुमार यादव पिता योगेंद्र राय जगदीशपुर थाना राघोपुर जिला वैशाली, कल्लू सहनी पिता स्वर्गीय श्याम बाबू सहनी, करमललीचक देवी स्थान थाना बाईपास जिला पटना, रमेश राय पिता शिवजी राय, गांव चेठुली पोस्ट कच्ची दरगाह नादी थाना जिला पटना को दोषी पाया। इन लोगों पर आरोप है कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र के मुरली टोल प्लाजा मे 4 जून 2021 में तेल टैंकर से 1223.7 किलो गांजा बरामद किया गया था। गांजा के साथ ये लोग पकड़े गए थे। इसमें लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट वाल्मीकि महतो ने छह गवाहों की गवाही कराई थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 साल की सजा एवं एक लाख का जुर्माना लगाया गया।

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