गोपालगंज, फरवरी 20 -- गोपालगंज, विधि संवाददात। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कैलाश जोशी की कोर्ट ने गांजा तस्करी के चार वर्ष पुराने मामले में पूर्वी चंपारण के तीन तस्करों को दोषी पाते हुए दस दस वर्ष के कारावास और एक एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उन्हें एक एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस ललन द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता युधिष्ठिर मिश्र की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को सजा काटने के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि कुचायकोट थाने की पुलिस ने नवंबर 2021 में एक क्विंटल गांजा के साथ पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर थाने के परवेज आलम,...