भागलपुर, जनवरी 6 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता बड़ी मात्रा में गांजा के साथ पकड़े गए दो तस्करों को कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। एनडीपीएस के विशेष जज एडीजे प्रशांत कुमार झा की अदालत ने दो अभियुक्तों को मंटू को 14 साल और विकास कुमार को 10 साल की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एनडीपीएस के विशेष पीपी श्रीधर कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मंटू पर डेढ़ लाख और विकास पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर मंटू को आठ महीने और विकास को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्त विकास पसराहा का रहने वाला है। कार और बाइक के बाद मंटू के घर से बरामद हुआ था गांजा घटना को लेकर विशेष पीपी ने बताया कि वर्ष 2018 के मार्च महीने में इस्माईलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि मंटू के घर से गा...