वाराणसी, फरवरी 6 -- वाराणसी, संवाददाता। अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार ने शुक्रवार को साढ़े तीन क्विंटल गांजा तस्करी के मामले अभियुक्त राजा खान और अकरम को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी श्याम सरोज दुबे ने पैरवी की। 11 मार्च 2019 में आसूचना अधिकारी राजस्व अनंत विक्रम द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकरण के अनुसार ट्रक में ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा लोड कर टेंगरा मोड़ चौराहे से होते हुए प्रयागराज की तरफ जा रहा है। इस पर राजस्व आसूचना की टीम ने टेंगरा मोड़ चौराहे के पास ट्रक को रोककर गांजा बरामद किया था। साथ ही ड्राइवर अकरम और राजा खान को गिरफ्तार किया था।
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