मोतिहारी, फरवरी 24 -- मोतिहारी। द्वितीय स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई करते हुए गुप्त सूचना पर 62 किलो 290 ग्राम प्रतिबंधित गांजा के साथ धराये तीन व्यक्तियों को गांजा तस्करी का दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने योजनाबद्ध तरीके से गांजा तस्करी के जुर्म में दोषी मुकर्रर पश्चिम चंपारण जिले के कंगली थाना अंतर्गत गम्हरिया सुगाहा गांव निवासी विजली हाजरा कमलेश शाह तथा पूर्वी चंपारण जिले के पालनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुइया परसौना गांव के हिरामन गदी को दो-दो लाख रुपए के अर्थ दंड के अतिरिक्त 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा । मामले का त्वरित विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त...