रुद्रपुर, अप्रैल 17 -- रुद्रपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने वर्ष 2013 में जसपुर क्षेत्र से गांजा के साथ गिरफ्तार आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार अरोड़ा ने बताया कि 15 अप्रैल 2013 को थाना जसपुर पुलिस नगर निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्र में पैदल गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को देख राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलियावाला मोड़ के पास एक व्यक्ति आम के बाग के अंदर झाड़ियों में घुस गया। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम ग्राम परेवा थाना भुता बरेली निवासी जमालुद्दीन पुत्र अमरुद्दीन बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1.30 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.