पटना, अगस्त 28 -- एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गुरुवार को आरोपी जज कुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में गांजा तस्करी के आरोप से बरी कर दिया। अभियोजन आरोप साबित करने में विफल रहा। अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ एक भी गवाह व साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। एनडीपीएस एक्ट का यह आपराधिक कांड 29 वर्ष पुराना है। इस मामले में विशेष अदालत ने पटना एसएसपी और एसएचओ को अभियोजन गवाह पेश करने का निर्देश दिया था। अदालती आदेश के बाद भी पुलिस ने गवाह पेश नहीं किया। पुलिस ने 2 किंवटल गांजा बरामद करने का दावा करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...