चतरा, फरवरी 18 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त सदर थाना क्षेत्रके जांगी गांव निवासी 35 वर्षीय सिकंदर साव को 6 वर्ष की कठिन कारावास की सजा और 50 हजार रूप्ये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरीकत सजा भुगतना होगा। इस मुकदमे के प्रभारी लोक अभियोजक ने कुल 11 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला सदर थाना कांड संख्या 218, 2021 दिनांक 28 अगस्त 2021 का है। घटना के दिन सहायक अवर निरीक्षक विनय कुमार कुशवाहा को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त घर पर व्यापार करने के लिए भारी मात्रा में अवैध गांजा छुपा कर रखा है । सूचना के आधार पर सहायक अवर निरीक्षक छापामारी दल का गठन करते हुए सिकंदर साव के घर को घेरा बंदी कर ...
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