बगहा, नवम्बर 18 -- बेतिया, विधि संवाददाता । गांजा के साथ पकड़े गए एक तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ-साथ तीस हजार जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता इनरवा थाने के झुमका गांव निवासी चुन्नीलाल साह है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक का अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस कांड के सूचक इनरवा थाने के पुलिस पदाधिकारी मन्नू साह है।14 अगस्त वर्ष 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक सवार व्यक्ति नशीली पदार्थ लेकर साहपुर परसौनी रोड से गुजरने वाले हैं। इनरवा थाने की पुलिस ने जाल बिछाया। रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार को रोका। तलाशी ली।

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