मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 3 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज स्थान मंदिर के निकट 12 मई 2022 को 12 पुड़िया गांजा, 20 पुड़िया स्मैक व 2.40 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार गायघाट थाना क्षेत्र के पिरौंछा गांव के धंधेबाज अनिल महतो को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने बुधवार को उसे दोषी करार दिया। सजा के बिंदू पर नौ दिसंबर को विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद उसे विशेष कोर्ट सजा सुनाएगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट मुकेश प्रसाद सिंह ने साक्ष्यों को पेश किया। मिठनपुरा थाना के तत्कालीन परिक्ष्यमान पुलिस अवर निरीक्षक राजवल्लभ प्रसाद ने 12 मई 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.