रांची, फरवरी 20 -- रांची, संवाददाता। लापुंग थाना क्षेत्र के 13 साल पुराने बहुचर्चित पीएलएफआई लिंक वाले अपहरण व हत्या के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी फलिंद्र गोपे को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अदालत ने यह भी पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य पेश नहीं किए गए। अभियोजन के अनुसार, 14 जून 2013 की रात सूचनाकर्ता सरस्वती देवी के घर 10-12 हथियारबंद लोग घुसे और उनके पति जलेश्वर साहू को जबरन उठाकर ले गए। अगले दिन उनका शव कुएं के पास मिला, जिसका सिर पत्थर से कुचला हुआ था। मामले में पीएलएफआई से जुड़े होने का भी आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सात गवाह पेश किए, लेकिन उनमें से चार,...