बिजनौर, अक्टूबर 8 -- आठ वर्ष पहले नूरपुर क्षेत्र में अपनी तलाकशुदा पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में दोषी पहले पति अतीक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामले में मृतका के पिता ने दामाद पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी जितेंद्र पाल राजपूत ने बताया कि जनपद अमरोहा नौगांव सादात क्षेत्र के जबरपुर निवासी जुम्मा पुत्र मुनीर ने वर्ष 2017 में अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट बिजनौर के नूरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि जुम्मा की बेटी शबाना उर्फ कल्लो की शादी मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र शमदगढ़ निवासी अतीक पुत्र रफीक से हुई थी। शबाना नूरपुर के हजरत नगर में किराए के मकान में रहती थी। 17 दिसंबर 2017 को उन्हें नूरपुर के...
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