अररिया, फरवरी 17 -- अररिया, विधि संवाददाता। गला घोंट पत्नी की हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम (एडीजे 01) मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रोपी पति को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पति को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला 26 वर्षीय युवक मो गालिब अररिया नगर थाना क्षेत्र के ककुड़वा वसंतपुर निवासी मो इदरीश का बेटा है। यह सजा एसटी 679/2025 में दिया गया है। घटना 16 दिसम्बर 2022 की है। सरकार की ओर से एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि बैरगाछी मैनापुर वार्ड 13 निवासी मो परवेज आलम की 20 वर्षीया बेटी बीबी सुहाना उर्फ झुमकी का निकाह घटना क...
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