नई दिल्ली, फरवरी 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। आईटीओ चौराहे पर छह साल पुराने सड़क हादसे में एंबुलेंस चालक अफसर अली को दोषी ठहराया गया है। तीस हजारी कोर्ट ने पाया कि उसने गलत दिशा में वाहन चलाकर बाइक सवार अनुज कुमार वर्मा की जान चली गई। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279 और 304-ए तथा मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया। हादसा नौ अप्रैल 2019 की सुबह बीएसजेड मार्ग पर हुआ। अभियोजन के अनुसार, एंबुलेंस ट्रैफिक जाम से बचने के लिए गलत साइड से आ रही थी और सीधे अनुज से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उस समय वाहन में कोई मरीज नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी आनंद कुमार पराशर ने बताया कि एंबुलेंस ने नियम तोड़े और चालक मौके से फरार हो गया। वाहन के मालिक इ...