शामली, जनवरी 28 -- कार का प्रीमियम नियमित रूप से भुगतान करने के बावजूद गलत तथ्यों के आधार पर बीमा क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय कार्यालय करनाल पर कुल 2.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्राम बलवा निवासी मुरसलीन पुत्र असगर ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उन्होंने एक कार खरीदी थी, जिसका बीमा वाहन खरीदते समय इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया। बीमा एजेंट द्वारा यह जानकारी दी गई कि वाहन का तीन वर्ष का बीमा है और दुर्घटना की स्थिति में केवल फाइल चार्ज देकर क्लेम लिया जा सकता है। बाद में पता चला कि ओन डैमेज बीमा केवल एक वर्ष के लिए था। गलत जानकारी के कारण बीमा नवीनीकरण में देरी हुई और उन्हें नो-क्लेम बोनस का लाभ भी नहीं मिल सका। इसके...