नैनीताल, दिसम्बर 21 -- नैनीताल।जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर वनभूलपुरा निवासी एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है| डीएम ने बताया कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के आज़ाद नगर निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पक्षकार नाहिद कुरैशी ने बताया था कि वो एक व्यापारी है और उसे व्यापार के सिलसिले में नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिसके चलते उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। ऐसे में शस्त्र लाइसेंस को यथावत बनाए रखा जाना आवश्यक है।मामले में वाजिद कुरैशी के आयकर रिटर्न के रिकॉर्ड से पता चला उनकी वार्षिक आय 578600 रूपए है और अब तक 13000 रूपए आयकर अदा किया गया है। कुरैशी की वार्षिक आय इतन...