नई दिल्ली, जून 2 -- नई दिल्ली, का.सं.। तीस हजारी जिला अदालत की दिल्ली बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों और वकीलों को गर्मियों में काला कोट पहनने की अनिवार्यता से छूट दे दी है। एसोसिएशन की ओर से नोटिस जारी कर सभी सदस्यों को सूचित किया गया है कि वकीलों को गर्मियों के दौरान यानी 16 मई से 30 सितंबर तक काले कोट पहनने से छूट दी गई है। यह छूट अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) (जीजी) के तहत नियम में संशोधन के अनुसार दी गई है। एसोसिएशन के सचिव विकास गोयल के हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है कि सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालतों में काले कोट पहने बिना उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, वकीलों के लिए अनिवार्य पोशाक विधान के अन्य नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।
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